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विदेशी पंचाट (Foreign Arbitration): परिभाषा, प्रवर्तन की शर्तें 

Posted on November 26, 2025November 26, 2025 by KRANTI KISHORE

परिचय

विदेशी पंचाट (foreign arbitration) अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विवादों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 

—विशेषकर पंचाट विधि (arbitration law) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में। 

1. विदेशी पंचाट की परिभाषा

विदेशी पंचाट से आशय ऐसे पंचाट (arbitration) से है जिनका संबंध या प्रभाव दो या अधिक देशों के बीच के तत्वों से जुड़ा हो। सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी पंचाट को “विदेशी” माना जा सकता है:

– पंचाट में पक्षों में से कम से कम एक पक्ष गैर-स्थानीय (विचलित) है।  

– पंचाट का स्थान (seat/neutral venue) किसी विदेशी (non-domestic) राज्य में निर्धारित है।  

– न्यायिक सहायक कार्रवाइयाँ (court assistance), जैसे साक्ष्य जुटाना, आदेश लागू करना आदि, किसी विदेशी न्यायालय में हुई हों।  

– पंचाट का सम्बन्ध एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंध से हो।  

कानूनी रूप से, अलग-अलग अधिकारक्षेत्र (jurisdictions) में “विदेशी” की परिभाषा भिन्न हो सकती है—कुछ अध्यादेश/कानून पंचाट के “seat”, “nationality of parties”, या “place of arbitration” के आधार पर निर्णय करते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय Arbitration and Conciliation Act, 1996 में विदेशी पंचाट से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तत्वों का ध्यान रखा जाता है, तथा Convention-based enforcement (कॉन्वेंशन जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन) का भी महत्व है।

2. विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन (Enforcement) की शर्तें — मुख्य सिद्धांत

विदेशी पंचाट के पुरस्कार (awards) का प्रवर्तन राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के संयोजन से होता है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

A. अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और राष्ट्रीय कानून

– न्यूयॉर्क कन्वेंशन (1958) (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards): यह सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपकरण है। इसके तहत सदस्य-राज्यों को विदेशी पंचाट पुरस्कारों को मान्यता देने और प्रवर्तित करने का दायित्व दिया गया है, पर कुछ सीमाएँ और आरक्षण भी हैं।  

– UNCITRAL Model Law: कई देशों ने अपने घरेलू कानून में मॉडेल लॉ के प्रावधान समाहित किए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रवर्तन और प्रक्रियात्मक नियम हों।  

– राष्ट्रीय क़ानून: हर देश का घरेलू विधि ढाँचा (जैसे भारत में Arbitration and Conciliation Act, 1996 में Part II जो विदेशी awards के मान्यता/प्रवर्तन से संबंधित है) निर्णायक होता है।

B. न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत सामान्य शर्तें

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेदों के अनुसार, किसी विदेशी आर्बिट्रल पुरस्कार को पहचान देने और प्रवर्तन करने की सामान्य शर्तें/आधार-न्यूनताएँ:

– पहचान/प्रवर्तन के लिए आवेदन उस राज्य के न्यायालयों में होना चाहिए जहाँ पुरस्कार को लागू करना है (seat of enforcement)।  

– आवश्यक दस्तावेज़: (i) मूल श्रेणी का पुरस्कार या सत्यापित प्रतिलिपि; और (ii) अनुषंगी समझौते (arbitration agreement) की मूल प्रति या सत्यापित प्रतिलिपि — अनुवाद की आवश्यकता होने पर प्रमाणित अनुवाद भी जरूरी।  

– अनुसूचित दायित्व/समय-सीमाएँ और प्रक्रियात्मक नियम: हर राज्य के नियम अलग हो सकते हैं, पर आवेदन में उपयुक्त सबूत और फार्म आवश्यक होते हैं।

C. अस्वीकृति/अपवाद (Defences/grounds for refusal)

किसी राज्य के न्यायालय के पास पुरस्कार को प्रवर्तन से मना करने के लिए कुछ सीमित आधार होते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने कुछ अनिवार्य और वैकल्पिक अपवाद दिए हैं—जो अक्सर राष्ट्रीय कानून में भी अपनाए जाते हैं। सामान्य आधार:

1. अनुबंध/समझौते से संबंधित तर्क:

   – यदि आर्बिट्रेशन समझौता वैध नहीं था (उदाहारण: हस्ताक्षर नहीं, पक्षकार क्षमता नहीं, समझौते पर धोखा/बाध्यता नहीं) तो प्रवर्तन अस्वीकार किया जा सकता है।  

2. प्रक्रिया संबंधी तर्क:

   – यदि सूचना/प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ (सक्षम पक्ष को सही सूचना नहीं दी गई, सुनवाई का उचित मौका नहीं मिला) तो पुरस्कार मान्यता न मिल सकती है।  

3. विषय-विशेष/कानूनी अनुशासनों के उल्लंघन:

   – यदि विषय ऐसा है जिसे स्थानीय कानून के अनुसार पंचाट के दायरे से बाहर रखा गया है (e.g., कुछ संवैधानिक या सार्वजनिक नीति के मुद्दे) तो प्रवर्तन रोका जा सकता है।  

4. न्यायिक व्यवस्था या सार्वजनिक नीतियाँ (public policy):

   – कई न्यायालयों ने “public policy” के आधार पर पुरस्कार को रोकने का प्रयोग किया है। पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन का रुख यह है कि यह आधार सीमित और संकुचित होना चाहिए—केवल गंभीर और सिद्ध सार्वजनिक नीति-उल्लंघनों के लिए।  

5. पुरस्कार अभी तक रद्द/निरस्त नहीं हुआ:

   – यदि वही पुरस्कार उसी जगह के न्यायालय द्वारा पहले से रद्द कर दिया गया हो तो प्रवर्तन रोका जा सकता है।  

6. पुरस्कार का विषय संविधान या उस देश के कानून के अनुरूप न होना:

   – जैसे कि अनुबंध अवैध हो, या किसी फाँक से सम्बन्ध विवादित हो।

D. संविधानिक/स्थानीय मानदंड और सीमाएँ

– प्रत्येक देश के पास अलग प्रक्रियात्मक नियम और समय-सीमाएँ होती हैं जिनके अनुपालन के बिना आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।  

– कुछ देश यथार्थ परिक्षेत्र (public policy), निष्पादन-योग्यता (finality), और न्यायिक हस्तक्षेप की परिधि में परिवर्तनीयता रखते हैं—इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों व स्थानीय कानूनी परीक्षा का ध्यान आवश्यक है।

3. भारतीय परिप्रेक्ष्य

– Arbitration and Conciliation Act, 1996: भारत ने UNCITRAL Model Law के कई प्रावधान ग्रहण किए हैं। Act के Part II में विदेशी पुरस्कारों के मान्यता/प्रवर्तन के नियम सम्मिलित हैं।  

– भारत ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन तथा 1961 के तत्कालीन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन की व्यवस्था की है।  

– सार्वजनिक नीति का प्रयोग सीमित: भारतीय न्यायालयों ने सार्वजनिक नीति को केवल संकुचित रूप में अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में कहा है—परन्तु समय-समय पर इस पर न्यायिक प्रवृत्ति बदलती रही है (उदाहरण: Renusagar, ONGC, и др के निर्णय)। परीक्षार्थी को नवीनतम सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देना उपयोगी रहेगा।  

– आवश्यक दस्तावेज: विदेशी पुरस्कार की प्रमाणित प्रति और arbitration agreement की प्रमाणित प्रति/अन्य दस्तावेज।  

– प्रक्रियात्मक प्रावधान: तब तक प्रवर्तन हो सकता है जब तक विधिक अपवाद (उदाहरण: पक्ष की अक्षमता, प्रक्रिया का उल्लंघन, क्षेत्राधिकार का अभाव) सिद्ध न हो।

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