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माध्यस्थम पंचाट की परिभाषा एवं इसके प्रारूप और अन्तर्वस्तु की विवेचना

Posted on November 26, 2025November 26, 2025 by KRANTI KISHORE

परिचय

माध्यस्थम पंचाट (मध्यस्थता पैनल / मध्यस्थता मंडल) वैकल्पिक विवाद निपटारा व्यवस्था (ADR) में एक महत्वपूर्ण संस्था/प्रक्रिया है। यह पक्षों के बीच विवाद सुलझाने का ऐसा माध्यम है जिसमें एक या अधिक तटस्थ व्यक्तियों (मध्यस्थ/अर्बिट्रेटर/पैनल) विवाद सुनते हैं, वार्ता का संचालन करते हैं और समुचित समाधान निकालने में सहयोग करते हैं। 

1. माध्यस्थम पंचाट की परिभाषा

माध्यस्थम पंचाट वह विधिक या गैर- विधिक संस्थागत/अ- संस्थागत व्यवस्था है जिसमें तटस्थ पक्ष (एक या अधिक मध्यस्थ) विवादित पक्षों के बीच बातचीत संचालित कराते हैं ताकि पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाद का समाधान निकाला जा सके। यह अनिवार्यतः बाध्यकारी निर्णय (binding) भी हो सकता है और सलाहात्मक/सैद्धाँतिक (non-binding) स्वरूप का भी। मध्यस्थता का उद्देश्य अदालतों पर बोझ घटाना, त्वरित और लचीला निपटान, गोपनीयता और पक्षों की नियंत्रण क्षमता बढ़ाना है।

2. माध्यस्थम पंचाट का प्रकार/प्रारूप (Structure/Formats)

माध्यस्थम पंचाट कई प्रारूपों में आयोजित हो सकता है। संस्थागत बनाम आंतरिक; एकल मध्यस्थ बनाम पैनल; बाध्यकारी बनाम असंबद्ध; औपचारिक बनाम अनौपचारिक आदि। मुख्य प्रारूप निम्नलिखित हैं:

– एकल मध्यस्थ (Sole Mediator)

  – एक तटस्थ व्यक्ति विवाद के समन्वय और मध्यस्थता प्रक्रिया संचालित करता है।

  – छोटे विवादों व कम जटिल मामलों के लिये उपयुक्त।

– पंचतंत्र/मध्यस्थम पंचाट (Panel of Mediators/Tribunal)

  – तीन या अधिक मध्यस्थों का पैनल; अक्सर व्यापारिक या अंतर्राष्ट्रीय विवादों में प्रयुक्त।

  – पैनल में विशेषज्ञता का संयोजन, निष्पक्षता की वृद्धि और निर्णय प्रक्रिया में संतुलन रहता है।

– संस्थागत मध्यस्थता बनाम ad hoc मध्यस्थता

  – संस्थागत: किसी मध्यस्थता संस्थान (ICA, ICC, CICA/भारतीय संदर्भ में ADR संस्थाएँ) के नियमों के अंतर्गत।

  – ad hoc: पक्षों द्वारा विशेष समझौते के अनुसार प्रक्रिया संचालित; अनुशासन व नियमों की स्थापना पक्षों पर निर्भर।

– बाध्यकारी (Binding) बनाम असंबद्ध (Non-binding) मध्यस्थता

  – बाध्यकारी: मध्यस्थता के नतीजे पर पक्षों का पालन अनिवार्य; औपचारिक मध्यस्थता/अर्बिट्रेशन के अंतर्गत आता है।

  – असंबद्ध: मध्यस्थता के परिणाम केवल सिफारिश होते हैं; पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक।

– संयुक्त प्रारूप/हाइब्रिड

  – मध्यस्थता-अर्बिट्रेशन (Med-Arb): पहले मध्यस्थता, असफलता पर अर्बिट्रेशन।

  – Arb-Med: पहले अर्बिट्रेटर द्वारा कानूनी रूपरेखा स्थापित, बाद में मध्यस्थता कर समाधान।

3. माध्यस्थम पंचाट की अन्तर्वस्तु (Principal Contents / Components)

पंचाट का सत्र/प्रक्रिया सामान्यतः कुछ अनिवार्य तत्वों से मिलकर बनता है। परीक्षा उत्तर में इन पदों का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है:

– अभिवादन/प्रारम्भिक सुनवाई (Preliminary/Opening Session)

  – मध्यस्थ द्वारा प्रक्रिया की रूपरेखा, नियम, गोपनीयता, समयसीमा और अपेक्षाएँ बताना।

  – पक्षों का परिचय, दावों व रक्षा की संक्षेप जानकारी लेना।

– दावी व उत्तर (Statement of Claim and Defence)

  – पार्टियों द्वारा विवाद के तथ्यों, कानूनी दावों, मुआवजे/प्रार्थनाओं आदि का प्रस्तुतीकरण।

  – दस्तावेज़ी साक्ष्य एवं मूलभूत मुद्दों की पहचान।

– तथ्यात्मक खोज/साक्ष्य विनिमय (Fact-finding / Exchange of Evidence)

  – दस्तावेज, गवाह, विशेषज्ञों की रिपोर्ट आदि का आदान-प्रदान और आवश्यक हो तो द्विपक्षीय पूछताछ/विवेचन।

  – गोपनीयता बनाए रखते हुए प्रासंगिक साक्ष्य साझा करना।

– वार्ता/समझौता प्रस्ताव (Negotiation / Settlement Proposals)

  – मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए विकल्प, वैकल्पिक प्रवर्तन, समझौता शर्तों पर चर्चा।

  – रचनात्मक समाधान: वित्तीय समझौते, निष्पादन शर्तें, समायोजन योजना आदि।

– विकल्प विश्लेषण व समाधान का निर्माण (Option Analysis and Crafting of Agreement)

  – मध्यस्थ पक्षों को वैकल्पिक विकल्पों का विश्लेषण कराते हैं और व्यवहार्य, लागू समाधान हेतु मार्गदर्शन देते हैं।

  – समझौता पत्र (Settlement Agreement / Consent Award) की रूपरेखा तैयार करना।

– औपचारिक समापन / पुरस्कार (Closure / Award)

  – यदि समझौता हो जाता है तो लिखित समझौता/कंसेंट अवार्ड तैयार होता है जो बाध्यकारी भी हो सकता है।

  – यदि मध्यस्थता बाध्यकारी नहीं थी और समझौता नहीं हुआ तो प्रक्रिया समाप्ति के बाद रिपोर्ट या सिफारिश जारी हो सकती है।

– अनुपालन प्रणालियाँ और कार्यान्वयन (Enforcement Mechanisms)

  – समझौते को लागू कराने की शर्तें, अदालत में अनुमोदन (यदि आवश्यक), जुर्माने/प्रावधान व अन्य कार्यान्वयन उपाय।

4. माध्यस्थम पंचाट के सिद्धान्त एवं गुण

प्रतिकल्पना तथा परीक्षा में इन बिंदुओं का उल्लेख लाभकारी होगा:

– तटस्थता (Neutrality): मध्यस्थ का पक्षपात रहित होना अनिवार्य।

– गोपनीयता (Confidentiality): प्रक्रिया के दौरान आदान-प्रदान किए गए दस्तावेज व परिसंवाद गोपनीय रहते हैं।

– स्वैच्छिकता (Voluntariness): अधिकांश मध्यस्थता में पक्षों की सहमति का महत्व।

– प्रभावशीलता एवं त्वरितता (Efficiency & Speed): समय तथा संसाधन की बचत।

– लचीलापन (Flexibility): प्रक्रिया के नियम पक्षों द्वारा सहमति से निर्धारित होते हैं।

– न्यायसंगत प्रक्रिया (Procedural Fairness): दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।

5. कानूनी आयाम और वैधानिक प्रावधान (भारतीय संदर्भ)

भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता पर कुछ प्रावधान और प्रचलित नियम उल्लेखनीय हैं:

– मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) — अर्बिट्रेशन व समझौता-विधियों के लिये मुख्य statute है; इसमें मध्यस्थता की कुछ धाराएँ व नियम निहित हैं, विशेषकर अनौपचारिक सुलह (conciliation) व अर्बिट्रेशन के मिश्रित प्रारूपों के सन्दर्भ में।

– सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णयों में मध्यस्थता को बढ़ावा; प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन दोनों संदर्भों में मध्यस्थता के उपयोग पर मार्गनिर्देशन उपलब्ध।

– न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता को कराने हेतु सूचनात्मक आदेश (court-referred mediation) तथा संस्थागत मध्यस्थता केंद्रों का संवर्धन।

संक्षेप

माध्यस्थम पंचाट वह ADR प्रक्रिया है जिसमें तटस्थ मध्यस्थ पक्षों के मध्य विवादों का समाधान करवाते हैं। इसके प्रारूप में एकल मध्यस्थ, पैनल/पंचाट, संस्थागत व ad hoc मध्यस्थता, बाध्यकारी व गैर-बाध्यकारी स्वरूप तथा हाइब्रिड मॉडल आते हैं। अन्तर्वस्तु के रूप में प्रारम्भिक सुनवाई, दावी-प्रतिवाद का प्रस्तुतीकरण, तथ्यात्मक खोज, वार्ता/समझौता प्रस्ताव, समझौता/पुरस्कार की लिखित रूपरेखा तथा लागूकरण व्यवस्था प्रमुख हैं। मध्यस्थता का मूल सिद्धान्त तटस्थता, गोपनीयता, स्वैच्छिकता, लचीलापन तथा प्रक्रिया-न्याय है। भारतीय संदर्भ में Arbitration and Conciliation Act, 1996 तथा न्यायालयों के निर्णय मध्यस्थता को संवैधानिक एवं व्यवहारिक मान्यता देते हैं।

ADR, एकल मध्यस्थ, मध्यस्थता पैनल, माध्यस्थम पंचाट, माध्यस्थम पंचाट का प्रकार, वैकल्पिक विवाद निपटारा व्यवस्था, संयुक्त प्रारूप

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